भ्रामक खबर चलाने को लेकर दीपक कुमार ने अधिवक्ता के माध्यम से दी संपादक को लीगल नोटिस
महराजगंज, बीते दिनों निचलौल तहसील महाराजगंज में खतौनी में अधिक चार्ज को लेकर एक रजनीश नाम का युवक से तहसील में कुछ लोगों से कुछ कहा सुनी हो गया और गलतफहमी में दीपक से एसडीएम कार्यालय में कुछ लोगो द्वारा मारपीट हो जाती है तो उसका आपसी में सुलह समझौता हो जाता है उसको लेकर अमर उजाला समाचार पत्र ने दीपक कुमार को माफीनामा लिख कर देने की बात को प्रकाशित किया गया इनका पक्ष लिए बिना इनका कथन प्रकाशित किया तथा एसडीएम और एसडीएम निचलौल का भी बयान प्रकाशित किया जिसमे एसडीएम निचलौल द्वारा माफीनामे के बाद छोड़वा देने की बात प्रकाशित किया गया है जबकि दीपक कुमार के द्वारा किसी भी प्रकार का माफीनामा या ब्यान नही दिया गया है इस तरह के भ्रामक प्रचार प्रसार करके दीपक कुमार की छबि को धूमिल किया गया है जिससे काफी मानसिक तनाव हुवा है इसलिए दीपक कुमार ने अपने अधिवक्ता माध्यम से अमर उजाला के संपादक गोरखपुर को रजिस्टर्ड डाक से लीगल नोटिस भेज कर माफीनामे की कापी और ब्यान की साक्ष्य व एसडीएम निचलौल द्वारा दी गई बाइट की साक्ष्य की मांग किए और नोटिस मिलने के 15दिन के अंदर साक्ष्य प्रस्तुत करे अन्यथा बाध्य होकर आईपीसी की धारा 499 के अंतर्गत दंड के हर्जे व खर्चे भागी होंगे
0 टिप्पणियाँ